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Calcutta High Court Blow to Abhishek Banerjee: कलकत्ता हाईकोर्ट से ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी को तगड़ा झटका लगा है. अभिषेक बनर्जी इलाज कराने के लिए विदेश जाना चाहते हैं. इसलिए कलकत्ता हाईकोर्ट में उन्होंने एक याचिका दाखिल की थी. डायमंड हार्बर के सांसद की याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से कलकत्ता हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है.
जज बोले – 29 जून को मेंशन करें केस
ममता बनर्जी गुट के टीएमसी नेता ने एक याचिका दाखिल कर हाईकोर्ट से आग्रह किया था कि उन्हें इलाज कराने के लिए विदेश जाने की अनुमति दी जाये. जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने सांसद के वकील से सोमवार को अदालत के सामने इस मामले का जिक्र करने (मेंशन करने) को कहा.
Calcutta High Court Blow to Abhishek Banerjee: जज बोले- देश ही हैं इलाज की सुविधाएं
इलाज के लिए विदेश जाने की बनर्जी की याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार करते हुए जस्टिस भट्टाचार्य ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि देश में ही इलाज की सुविधाएं मौजूद हैं. न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने 21 मई को, अभिषेक बनर्जी को अप्रैल में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान एक जनसभा में की गयी उनकी टिप्पणियों को लेकर दर्ज प्राथमिकी के मामले में 31 जुलाई तक दंडात्मक कार्रवाई से राहत दी थी.
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27 अप्रैल को प्राथमिकी दर्ज करने की कोर्ट से की थी अपील
न्यायाधीश ने तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव को जांच में सहयोग करने और अदालत की अनुमति के बिना विदेश नहीं जाने का निर्देश दिया था. डायमंड हार्बर से तृणमूल सांसद बनर्जी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले, 27 अप्रैल को एक जनसभा में प्रतिद्वंद्वी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ की गयी अपनी टिप्पणियों को लेकर दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया था.
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