
कलकत्ता हाईकोर्ट ने नफरत भरे भाषण मामले में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की सांसद महुआ मोइत्रा को दंडात्मक कार्रवाई से मिली अंतरिम सुरक्षा अगले वर्ष 29 जनवरी तक बढ़ा दी है. पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से महाधिवक्ता सुरजीत नाथ मित्र ने अदालत में एक रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें कहा गया कि मोइत्रा 14 अगस्त को नदिया जिले के होगलबेरिया थाने में पेश हुईं. उन्होंने पहले से दिये गये निर्देश के अनुसार जांच अधिकारियों द्वारा पूछे गये सवालों के जवाब दिये. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कथित नफरती भाषण मामले की जांच जारी है.
महुआ मोइत्रा के वकील ने अदालत को बताया कि 14 अगस्त को थाने में पेश होने के दौरान उन पर अंडे नहीं फेंके गये थे. उन्होंने पहले दावा किया था कि जब भी मोइत्रा नदिया जिले में अपने लोकसभा क्षेत्र कृष्णनगर का दौरा करती हैं, तब उन पर अंडे फेंके जाते हैं. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने मामले में मोइत्रा को दंडात्मक कार्रवाई से मिली अंतरिम सुरक्षा 29 जनवरी 2027 तक बढ़ा दी. साथ ही अगली सुनवाई के लिए 13 जनवरी की तारीख तय की.
इस याचिका में कृष्णनगर की सांसद ने होगलबेरिया थाने में दर्ज मामले में उनके खिलाफ शुरू की गयी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का अनुरोध किया था. उन्होंने दावा किया था कि उनके खिलाफ मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाये गये हैं.
बंगाल सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब
नदिया के सर्किट हाउस से कथित तौर पर महुआ मोइत्रा को निकाले जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से जवाब मांगा है. महुआ मोइत्रा ने याचिका में आरोप लगाया है कि नदिया में जिला प्रशासन के अधिकारियों ने उन्हें सर्किट हाउस से बाहर निकल जाने को कहा, जबकि राज्य सरकार के गेस्ट हाउस में उनके लिए एक कमरा बुक कराया गया था.
महुआ की याचिका पर न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ को पश्चिम बंगाल और केंद्र सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वह याचिका पर जवाब दाखिल करेंगे. पीठ ने उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया. इस पर कोर्ट ने कहा कि सरकार का जवाब आने के एक सप्ताह के भीतर महुआ मोइत्रा भी अपना जवाब दाखिल करें. केस की सुनवाई दोनों पक्षों का जवाब मिलने के बाद तय की जायेगी.
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