बोकारो | न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत ओवरटाइम भुगतान से जुड़े मामले में केंद्रीय श्रम विभाग, धनबाद ने पूर्व में जारी आदेश में संशोधन किया है। प्राधिकृत अधिकारी सह केंद्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय) धनबाद अभिनव तिवारी ने 10 सितंबर को सुधार आदेश जारी किया। यह आदेश 31 अगस्त को जारी मूल आदेश के संदर्भ में है। संशोधित आदेश के अनुसार ओवरटाइम कार्य के लिए मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने पर संबंधित श्रमिकों को अंतर वेतन की तीन गुना राशि के साथ 10 रुपए क्षतिपूर्ति दी जाएगी। भुगतान न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा 20(3) और धारा 21 में निर्धारित अधिकतम सीमा के अधीन होगा। क्षतिपूर्ति की संशोधित राशि अनुबंध-ए में निर्धारित की गई है।
