Thursday, October 15, 2026
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औरंगाबाद के नबीनगर रोड पर भारी वाहनों नो एंट्री:23 अक्टूबर तक रहेगी रोक, त्योहार के चलते जिला प्रशासन ने लिया फैसला


औरंगाबाद जिला प्रशासन त्योहार पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुगम यातायात और बाजार में भीड़ को देखते हुए भारी वाहनों के परिचालन पर सख्ती बढ़ा दी है। तेतरिया मोड-नबीनगर मुख्य मार्ग के साथ अंबा-नवीनगर रोड पर भी भारी वाहनों के परिचालन को लेकर विशेष प्रतिबंध लागू किया गया है। आदेश के अनुसार, 16 अक्टूबर तक भारी वाहनों को केवल रात 12 बजे से सुबह सात बजे तक चलने की अनुमति होगी। वहीं, 17 से 23 अक्टूबर तक भारी वाहनों का परिचालन पूरी तरह बंद रहेगा। दुर्गा पूजा में भीड़ को देखते हुए फैसला जिला पदाधिकारी अभिलाषा शर्मा के निर्देश पर जारी आदेश के तहत नवीनगर के तेतरिया मोड़ से नवीनगर मुख्य मार्ग पर यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए दंडाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पूजा पंडालों के आसपास श्रद्धालुओं की भीड़ और सड़क पर बढ़ते आवागमन को देखते हुए भारी वाहनों पर नियंत्रण जरूरी है। नवीनगर में तेतरिया मोड़, नाउर, जनकपुर पोखरा, दमड़ी बिगहा, रेलवे स्टेशन और अनुग्रह नारायण स्टेडियम सहित प्रमुख स्थानों पर पूजा पंडाल स्थापित किए गए हैं। सप्तमी के बाद इन स्थानों पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने की संभावना है। ऐसे में भारी वाहनों की आवाजाही से दुर्घटना और जाम की आशंका बनी रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने निर्धारित अवधि में परिचालन पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। मेंह पुल क्षतिग्रस्त होने से अंबा-नवीनगर रोड पर बढ़ा दबाव मेंह पुल क्षतिग्रस्त होने के बाद एनटीपीसी जाने वाले भारी वाहनों को अंबा-नवीनगर रोड से होकर आवागमन की अनुमति दी गई थी। पूर्व निर्धारित व्यवस्था के तहत सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक इस मार्ग से एनटीपीसी जाने वाले वाहन गुजरते थे। एनटीपीसी से फ्लाई ऐश लेकर निकलने वाले वाहन भी इसी रास्ते से औरंगाबाद की ओर जाते थे। इसके अलावा एनटीपीसी से जुड़े अन्य सामानों की ढुलाई भी भारी वाहनों के माध्यम से इसी मार्ग से की जा रही थी।इससे अंबा बाजार में दिनभर धूल उड़ने और लोगों को परेशानी होने की शिकायतें सामने आ रही थी। दुर्गा पूजा के कारण बाजार में भीड़ बढ़ने से स्थिति और चुनौतीपूर्ण हो गई है। अंबा-नवीनगर रोड के किनारे ही कई पूजा पंडाल बनाए जाते हैं, जहां सप्तमी के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में भारी वाहनों का परिचालन दुर्घटना का खतरा बढ़ा सकता है। 17 से 23 अक्टूबर तक पूरी तरह प्रतिबंध प्रशासनिक व्यवस्था के अनुसार, 16 अक्टूबर तक भारी वाहनों का परिचालन केवल रात 12 बजे से सुबह सात बजे के बीच किया जा सकेगा। इसके बाद 17 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक भारी वाहनों के परिचालन पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। इस अवधि में पूजा, भीड़ प्रबंधन और प्रतिमा विसर्जन को ध्यान में रखते हुए विशेष सतर्कता बरती जाएगी। यातायात और विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए संबंधित मार्गों पर दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी तैनात रहेंगे। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे निर्धारित स्थानों पर मौजूद रहकर प्रतिबंध का पालन सुनिश्चित करें। जिला प्रशासन का कहना है कि इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना, बाजार में जाम और धूल की समस्या कम करना तथा दुर्गा पूजा और विसर्जन को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना है।

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