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जेपीएससी परीक्षा गड़बड़ी मामले में जेल में बंद किंगपिन अभय कुमार तिवारी को बुधवार को अदालत से राहत नहीं मिली। अपर न्यायायुक्त-1 योगेश कुमार की अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। अभय 22 जुलाई 2026 से न्यायिक हिरासत में है। सीआईडी ने अदालत में अभय पर आरोप लगाया कि टीडीपीएल में मार्केटिंग मैनेजर रहते उसने अभ्यर्थियों से 5-25 लाख तक वसूले, 500 से अधिक ओएमआर शीट में हेरफेर, उत्तरपुस्तिकाएं बाहर लिखवाने और मूल प्रमाणपत्र-ब्लैंक चेक रखने में भूमिका निभाई। अदालत ने कहा कि उसके खिलाफ परीक्षा प्रक्रिया में कथित हेरफेर की प्रथमदृष्टया पर्याप्त सामग्री है।
परीक्षा गड़बड़ी मामला:जेपीएससी परीक्षा धांधली मामले में अभय की जमानत अर्जी खारिज
