
मुख्य बातें
Rose Valley: कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा गठित संपत्ति निपटान समिति ने रोज़ वैली समूह के धोखाधड़ी से पीड़ित जमाकर्ताओं को 127.69 करोड़ रुपये लौटा दिए हैं. जानकारी के अनुसार, सभी दस्तावेजों के सत्यापन के बाद 1 लाख 73 हजार 350 जमाकर्ताओं को यह राशि वापस की गई है. ईडी रोज़ वैली समूह की संपत्तियों को जब्त करके और उन्हें बेचकर संपत्ति निपटान समिति के माध्यम से जनता को यह धन वापस कर रही है.
पोर्टल पर देख सकते हैं अपने दावे
जानकारी के अनुसार कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति दिलीप कुमार सेठ की अध्यक्षता वाली परिसंपत्ति निपटान समिति (एडीसी) धन वापसी प्रक्रिया को संभाल रही है. इससे पहले, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने जमाकर्ताओं के लिए 515 करोड़ रुपये से अधिक के आवंटन की घोषणा की थी. जिन जमाकर्ताओं को अभी तक धन वापसी का इंतजार है, वे समिति के आधिकारिक पोर्टल रोज़ वैली एडीसी पर जाकर अपने दावों की स्थिति देख सकते हैं.
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एक लाख से अधिक जमाकर्ता को राहत
यहां यह बताना जरूरी है कि रोज वैली एसेट डिस्पोजल कमेटी (एडीसी) ने रोज वैली के जमाकर्ताओं को 450 करोड़ रुपये वापस करने की अनुमति दे दी थी. सूत्रों के अनुसार, रोज वैली ने जमाकर्ताओं से धोखाधड़ी करके प्राप्त धन को विभिन्न बैंक खातों में सावधि जमा (फिक्स्ड डिपॉजिट) के रूप में रखा था. बाद में, जब जांच शुरू हुई, तो उस जांच के दौरान 332.76 करोड़ रुपये की सावधि जमा जब्त की गई. बाद में, सावधि जमा को तोड़ने के बाद हरी झंडी मिली और अब यह धन 1 लाख 73 हजार 350 जमाकर्ताओं को लौटा दिया गया है.
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