एडीजे-1 प्रेम शंकर की अदालत ने बुधवार को मेलानी मिंज हत्याकांड में दोषी रायडीह थाना क्षेत्र के जामटोली निवासी सत्येंद्र लकड़ा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर उसे छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। घटना 6 सितंबर 2022 की है। घटना के समय मेलानी मिंज अपने पति रिचर्ड मिंज और बेटी प्रेशा मिंज के साथ घर में सो रही थी। इसी दौरान सत्येंद्र लकड़ा टांगी लेकर घर में घुसा और मेलानी मिंज, उनके पति व बेटी पर हमला कर दिया। हमले में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद ग्रामीणों ने आरोपित को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं, घायलों को इलाज के लिए गुमला सदर अस्पताल लाया गया। इलाज के दौरान मेलानी मिंज की मौत हो गई। मामले में पुलिस ने जांच के बाद आरोपित के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया।
