मुजफ्फरपुर से देवेश कुमार की रिपोर्ट
Bihar Telecom News: बिहार सरकार ने दूरसंचार सेवाओं को निर्बाध बनाए रखने के लिए बड़ा फैसला लिया है. पेट्रोल और हाई-स्पीड डीजल की खुदरा बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध के बावजूद टेलिकॉम कंपनियों को इससे छूट दी गई है. अब मोबाइल टावरों और नेटवर्क उपकरणों के संचालन के लिए दूरसंचार कंपनियां ड्रम और अन्य कंटेनरों में ईंधन प्राप्त कर सकेंगी.
सभी डीएम को जारी किया गया निर्देश
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव दीपक आनंद ने राज्य के सभी जिला पदाधिकारियों को पत्र जारी कर इस संबंध में निर्देश दिए हैं. विभाग ने कहा है कि आदेश का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाए ताकि दूरसंचार सेवाओं पर किसी तरह का असर न पड़े.
मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं को बनाए रखने पर जोर
विभागीय पत्र के अनुसार रिलायंस जियो, एयरटेल और इंडस टावर्स सहित विभिन्न दूरसंचार कंपनियों ने सरकार को बताया था कि दूरसंचार सेवाएं “एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट, 1968” के तहत आवश्यक सेवाओं की श्रेणी में आती हैं. कंपनियों का कहना था कि यदि मोबाइल टावरों और नेटवर्क उपकरणों के लिए आवश्यक डीजल की आपूर्ति बाधित होती है तो मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं.
केंद्र सरकार ने लगाया है अस्थायी प्रतिबंध
गौरतलब है कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 11 जून को जारी अधिसूचना के तहत पेट्रोल पंपों से बोतल, ड्रम और अन्य कंटेनरों में पेट्रोल-डीजल की बिक्री पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया था. हालांकि बिहार सरकार ने स्पष्ट किया है कि दूरसंचार सेवाओं की निरंतरता बनाए रखने के लिए टेलिकॉम कंपनियों को इस प्रतिबंध के दायरे से बाहर रखा जाएगा.
जियो, एयरटेल और इंडस टावर्स को मिलेगा लाभ
सरकार ने कहा है कि 9 अप्रैल को जारी विभागीय आदेशों के अनुरूप इस बार भी टेलिकॉम कंपनियां निर्धारित नियमों के तहत मोबाइल टावरों और नेटवर्क संचालन के लिए ड्रम या कंटेनर में ईंधन प्राप्त कर सकेंगी. इस फैसले से राज्य में मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं के संचालन पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने की उम्मीद है.
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