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हत्याकांड में 29 अप्रैल को होगी सजा:सात साल पहले पिता ने गला रेतकर बेटे का किया था मर्डर, पत्नी ने किया था मुकदमा


बेगूसराय में 9 जून 2019 को आलोक कुमार उर्फ सचिन कुमार की हत्या हुई थी। मामले में कोर्ट ने सचिन के पिता सुधीर सिंह को दोषी पाया है। आरोपी पिता को 29 अप्रैल को सजा सुनाई जाएगी। जिला जज ऋषिकांत ने सोमवार को उसे दोषी पाते हुए जेल भेज दिया है। वारदात तेघड़ा थाना क्षेत्र के पिढ़ौली गांव में हुई थी। मृतक की पत्नी आभा देवी ने यह मुकदमा किया था। जिसमें आरोप लगाया था कि ससुर सुधीर कुमार सिंह जमीन बेचकर शराब पीने लगे थे। बेटे आलोक कुमार उर्फ सचिन और परिवार के अन्य सदस्यों ने जमीन बिक्री से मना कर दिया और जमीन खरीदने वाले को भी मना किया था। इसी बात से सुधीर कुमार आक्रोशित हो गया था। 9 जून की शाम में आलोक कुमार उर्फ सचिन भूंजा खा रहा था, तभी सुधीर कुमार सिंह ने गला रेत कर उसकी हत्या कर दी थी।
सात गवाहों ने दी गवाही लोक अभियोजक संतोष कुमार ने इस केस में कुल सात गवाह की गवाही कराई। जिसमें सभी ने घटना का समर्थन किया। गवाह नंबर- एक मृतक की मां और आरोपी सुधीर सिंह की पत्नी नूतन देवी, गवाह नंबर- 2 मृतक की पत्नी आभा देवी, गवाह 3 मृतक का भाई अनुपम कुमार, चौथा अमित कुमार और पांचवां रणधीर कुमार पड़ोसी हैं। डॉ. राजू और अनुसंधानकर्ता सुमंत चौधरी ने भी गवाही दी। लोक अभियोजक संतोष कुमार ने बताया कि साक्ष्य के आधार पर आरोपी को आज अपने बेटे की हत्या करने के आरोप में दोषी पाया गया। दोष सिद्ध के रूप में जेल भेजा गया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऋषिकांत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 29 अप्रैल की तिथि मुकर्रर की है।

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