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अभिषेक बनर्जी को HC से झटका, 8 FIR पर संरक्षण नहीं

अभिषेक बनर्जी को HC से झटका, 8 FIR पर संरक्षण नहीं

कोलकाता : तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक बार फिर झटका लगा. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी की याचिका पर सुनवाई नहीं की. उन्हें एक मामले में संरक्षण मिला था. बाद में, डायमंड हार्बर से तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी ने संरक्षण की मांग करते हुए एक बार फिर उच्च न्यायालय का रुख किया. हालांकि, इस बार उन्हें संरक्षण नहीं मिला.

फिलहाल कोई संरक्षण नहीं

न्यायमूर्ति सौगता भट्टाचार्य ने आदेश दिया कि अभिषेक बनर्जी के खिलाफ दर्ज विभिन्न एफआईआर पर फिलहाल कोई संरक्षण नहीं दिया जाएगा. राज्य भर में विभिन्न स्थानों पर अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई हैं. अदालत ने पहले पूछा था कि सांसद के खिलाफ कितनी एफआईआर दर्ज की गई हैं? फिर, गुरुवार को सुनवाई के दौरान, राज्य सरकार ने न्यायाधीश को बताया कि कुल आठ एफआईआर हैं.

याचिका पर सुनवाई नहीं

अभिषेक के वकील कपिल सिबल ने इन मामलों के लिए अलग-अलग सुरक्षा की मांग की. फिलहाल, अदालत ने उस याचिका पर सुनवाई नहीं की. मामले की सुनवाई गुरुवार को फिर से होगी. तब अभिषेक के वकील ने गुरुवार तक सुरक्षा की मांग की, हालांकि, अदालत ने इसे मंजूर नहीं किया. अदालत के बयान में कहा गया है कि अदालत ने पहले ही दो मामलों में सुरक्षा प्रदान कर दी है. शेष मामलों में फिलहाल कोई सुरक्षा नहीं है.

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सभी मामलों की होगी दोबारा सुनवाई

इस संदर्भ में, अभिषेक के वकील कपिल सिबल ने बार-बार शुभेंदु अधिकारी का मुद्दा उठाया, जब वे विपक्ष के नेता थे. शुभेंदु के विपक्ष के नेता रहते हुए अदालत ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए अनुमति लेने का आदेश दिया था. वकील कपिल सिबल ने यह मुद्दा उठाया. तब न्यायाधीश ने कहा, “शुभेंदु की तुलना अधिकारी से न करें.” अदालत अगले गुरुवार को सभी मामलों की दोबारा सुनवाई करेगी. उसके बाद सुरक्षा पर फैसला लिया जाएगा.

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