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ओपन जेल निगरानी समिति नहीं बनने पर हाईकोर्ट सख्त, 10 दिन में गठन का आदेश


राज्य सरकार को 24 जून तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में ओपन जेलों की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार मॉनिटरिंग कमेटी का गठन नहीं किए जाने पर राज्य सरकार के प्रति कड़ी नाराजगी जताई है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने मुख्य सचिव को 10 दिनों के भीतर तीन सदस्यीय निगरानी समिति गठित करने का निर्देश दिया है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि इस मामले में अब और समय नहीं दिया जाएगा। खंडपीठ ने राज्य सरकार को 24 जून तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने तथा राज्य के सभी ओपन जेलों की स्थिति, प्रबंधन और वहां उपलब्ध सुविधाओं का विस्तृत ब्योरा प्रस्तुत करने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 25 जून को होगी। इससे पहले सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने समिति गठन के लिए आठ सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा, लेकिन अदालत ने इस मांग को खारिज कर दिया। अदालत के निर्देशानुसार समिति में झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष या उनके प्रतिनिधि, गृह सचिव या अपर सचिव स्तर के अधिकारी तथा डीआईजी रैंक से कम नहीं स्तर के कारा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को शामिल किया जाएगा।

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