रांची21 घंटे पहले
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14 अक्टूबर को अदालत ने लगाया है स्टे
रांची नगर निगम ने शुक्रवार को मेन रोड ओवरब्रिज से पहले गिफ्ट डीड की जमीन पर बनी दो दुकानों को अतिक्रमण बताते हुए ध्वस्त कर दिया। निगम की आेर से दोनों दुकानदारों को 13 अक्टूबर को नोटिस जारी करके 17 अक्टूबर से पहले सड़क चौड़ीकरण की जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए कहा था।
लेकिन, निर्धारित समय से पहले शुक्रवार को ही निगम की इंफोर्समेंट टीम ने कॉब इटली शो रूम आैर राज मेडिकल हॉल की संरचना को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान दुकानदारों ने निगम की कार्रवाई का जोरदार विरोध किया। उन्होंने मौजूद पदाधिकारियों को कोर्ट का आदेश दिखाया, लेकिन टीम ने कुछ भी सुनने से इंकार कर दिया। दुकानदारों ने बताया कि यह मामला सड़क चौड़ीकरण की जमीन से जुड़ा हुआ नहीं है। इस कार्रवाई के पीछे बिल्डर का हाथ है। उन्होंने बताया कि सिविल कोर्ट में यह मामला चल रहा है। 14 अक्टूबर को अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद उक्त जमीन पर यथा स्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है।
दरअसल, जमीन मालिक राजेन्द्र प्रसाद व अन्य की ओर से जारी किराया रसीद, बिजली कनेक्शन से संबंधित कागजात सहित अन्य कागजात अदालत में जमा किया गया था। इसके आधार पर अदालत ने 5 दिसंबर की तिथि निर्धारित करते हुए स्टे लगा दिया था। दुर्गा पूजा को लेकर कोर्ट में अवकाश हो गया। यह देखते हुए निगम के अधिकारियों ने आनन-फानन में दुकानों को तोड़ने की कार्रवाई की।
सड़क चौड़ीकरण के लिए है गिफ्ट डीड की जमीन
नगर निगम और आरआरडीए क्षेत्र में भवन बनाने के लिए नक्शा पास कराया जाता है। मास्टर प्लान में दी गई सड़क की चौड़ाई के अनुसार भवन का नक्शा पास होता है। जहां मास्टर प्लान के अनुसार सड़क की चौड़ाई नहीं हैं, वहां नक्शा पास कराने वाले को निर्धारित चौड़ाई के अनुसार जमीन को गिफ्ट करना पड़ता है। उक्त जमीन पर निर्माण करने पर रोक है।

