चाईबासा| जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम, चाईबासा के न्यायालय द्वारा अफीम (पोस्ता) की खेती एवं अवैध रूप से व्यापार करने के आरोप में सुरजा दुराईबुरू एवं गर्दी सुंडी को पांच-पांच साल की सजा एवं दस-दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। इस संबंध में 19 मार्च 2020 को टोंटो थाना क्षेत्र के बड़ा कुचिया निवासी दोनों आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था। अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस द्वारा दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया तथा सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया। जिसके आधार पर 20 जून को न्यायालय द्वारा दोनों आरोपियों को सजा सुनाई गई।
अफीम की खेती व अवैध व्यापार में दो आरोपियों को 5-5 वर्ष की सजा
चाईबासा| जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम, चाईबासा के न्यायालय द्वारा अफीम (पोस्ता) की खेती एवं अवैध रूप से व्यापार करने के आरोप में सुरजा दुराईबुरू एवं गर्दी सुंडी को पांच-पांच साल की सजा एवं दस-दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। इस संबंध में 19 मार्च 2020 को टोंटो थाना क्षेत्र के बड़ा कुचिया निवासी दोनों आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था। अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस द्वारा दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया तथा सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया। जिसके आधार पर 20 जून को न्यायालय द्वारा दोनों आरोपियों को सजा सुनाई गई।


